लेसन 5 / 8 · लाइफ इंश्योरेंस

टैक्स के फ़ायदे और फ़ाइनेंशियल प्लानिंग

Income-tax Act, 2025 के तहत लाइफ इंश्योरेंस पर इनकम टैक्स कैसे लगता है: प्रीमियम पर deduction, पॉलिसी की रकम पर छूट और उसके प्रीमियम वाले टेस्ट, भुगतान पर TDS, और कौन से फ़ायदे सिर्फ़ old tax regime में मिलते हैं।

तथ्य-जाँच: 8 अक्टूबर 2026गेम में 9 प्रैक्टिस सवाल

नया Act, नए section नंबर

Income-tax Act, 2025 ने 1 अप्रैल 2026 से 1961 के Act की जगह ले ली और उसके sections के नंबर बदल दिए; पुराने नंबर यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं। दो फ़ायदों को अलग-अलग समझना ज़रूरी है। Deduction चुकाए गए प्रीमियम के लिए taxable income घटाता है। Exemption (छूट) पॉलिसी से मिले पैसे को taxable income से बाहर रखती है।

प्रीमियम पर deduction

Section 123 (पुराना section 80C) Schedule XV में गिनाई गई चीज़ों के लिए साल में कुल मिलाकर ₹1.5 लाख तक का deduction देता है। इन चीज़ों में लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम, PPF, EPF और ELSS शामिल हैं। 1 अप्रैल 2012 से जारी पॉलिसी में लाइफ प्रीमियम सिर्फ़ sum assured के 10% तक गिना जाता है; 31 मार्च 2012 तक जारी पॉलिसी के लिए यह लिमिट 20% है।

Section 124(3) (पुराना section 80CCD(1B)) National Pension System में जमा किए गए पैसे पर ₹50,000 तक का एक और deduction देता है। यह ₹1.5 लाख के अलावा है, इसलिए दोनों मिलकर ₹2 लाख तक पहुँच सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की बात अलग से section 126 (पुराना section 80D) में है।

तीनों deduction सिर्फ़ old tax regime में मिलते हैं। New regime, जो section 202 के तहत default है, इन्हें नहीं देता।

पॉलिसी की रकम पर छूट

Section 11, Schedule II के साथ पढ़ने पर (पुराना section 10(10D)), लाइफ पॉलिसी की रकम को बोनस समेत टैक्स से छूट देता है। मृत्यु पर मिलने वाली रकम पर छूट है, रकम या प्रीमियम चाहे कितना भी हो। इसमें एक ही मामला बाहर है: keyman पॉलिसी, जिसकी रकम को इस छूट से बाहर रखा गया है।

Maturity की रकम को प्रीमियम वाले टेस्ट पास करने होते हैं। 1 अप्रैल 2012 से जारी पॉलिसी में सालाना प्रीमियम sum assured के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 15% से, अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 से जारी हुई है और ऐसे व्यक्ति के जीवन पर है जिसे disability या कोई specified बीमारी है। इसके अलावा, छूट तब भी नहीं मिलती जब कुल सालाना प्रीमियम 1 फ़रवरी 2021 से जारी ULIP पर ₹2.5 लाख से, या 1 अप्रैल 2023 से जारी दूसरी पॉलिसी पर ₹5 लाख से ज़्यादा हो।

जहाँ ULIP ₹2.5 लाख वाला टेस्ट पास नहीं करता, वहाँ maturity पर हुए फ़ायदे पर capital gains के तौर पर टैक्स लगता है। दर इस पर निर्भर करती है कि यूनिट कितने समय तक रखे गए। पुरानी सामग्री में लिखी 10% की दर और ₹1 लाख की छूट अब लागू नहीं है।

TDS (स्रोत पर काटा गया टैक्स)

जहाँ भुगतान पर छूट नहीं है, वहाँ बीमा कंपनी section 393(1) (पुराना section 194DA) के तहत TDS काटती है। यह भुगतान में से चुकाए गए प्रीमियम घटाने के बाद बची रकम का 2% होता है। अगर साल भर के भुगतान ₹1 लाख से कम हैं या भुगतान पर छूट है, तो कुछ नहीं काटा जाता। 30 सितंबर 2024 तक यह दर 5% थी।

नियम एक नज़र में

लाइफ प्रीमियम और Schedule XV की बाकी चीज़ों पर deductionसाल में ₹1,50,000 तकIncome-tax Act, 2025, section 123 (पुराना 80C); सिर्फ़ old regime
Deduction के लिए गिना जाने वाला प्रीमियमSum assured के 10% तक (1 अप्रैल 2012 से जारी पॉलिसी; 1 अप्रैल 2013 से जारी disability पॉलिसी के लिए 15%); 31 मार्च 2012 तक जारी पॉलिसी के लिए 20%Schedule XV
NPS का अतिरिक्त deduction₹50,000 तकSection 124(3) (पुराना 80CCD(1B)); सिर्फ़ old regime
पॉलिसी की रकम पर छूटप्रीमियम sum assured के 10% के भीतर (1 अप्रैल 2012 से जारी पॉलिसी)Section 11, Schedule II के साथ पढ़ने पर (पुराना 10(10D))
छूट के लिए सालाना प्रीमियम की लिमिट1 फ़रवरी 2021 से जारी ULIP पर ₹2,50,000; 1 अप्रैल 2023 से जारी दूसरी पॉलिसी पर ₹5,00,000Schedule II; मृत्यु पर मिलने वाली रकम पर छूट बनी रहती है
बिना छूट वाले भुगतान पर TDSभुगतान में से चुकाए गए प्रीमियम घटाकर बची रकम का 2%; साल में ₹1,00,000 से कम हो तो कुछ नहींSection 393(1) (पुराना 194DA); 30 सितंबर 2024 तक 5%
उदाहरण

कौन सी रकम पर छूट है?

उदाहरण: चार भुगतान आते हैं, तीन एक परिवार को और एक एक कंपनी को। एक term प्लान nominee को ₹5 करोड़ का death benefit देता है: छूट है, क्योंकि मृत्यु पर मिलने वाली रकम पर छूट है, रकम चाहे कितनी भी हो। 2015 की एक endowment पॉलिसी की maturity होती है, जिसका प्रीमियम sum assured के 10% से ज़्यादा है: छूट नहीं।

2022 में जारी एक ULIP की maturity होती है, जिसका सालाना प्रीमियम ₹2.5 लाख से ज़्यादा है: छूट नहीं, और फ़ायदे पर capital gains के तौर पर टैक्स लगता है। एक कंपनी को keyman पॉलिसी की रकम मिलती है: छूट नहीं, क्योंकि keyman पॉलिसी छूट से बाहर हैं।

हिसाब के साथ उदाहरण

एक पॉलिसी पर 10% वाला टेस्ट और TDS

  1. मान लीजिए (सिर्फ़ हिसाब समझाने के लिए): 2020 में जारी एक पॉलिसी, sum assured ₹10,00,000 और सालाना प्रीमियम ₹1,20,000, 10 साल के लिए; maturity पर भुगतान ₹15,00,000; old tax regime।
  2. Sum assured के हिस्से के रूप में प्रीमियम = ₹1,20,000 ÷ ₹10,00,000 = 12%, जो 10% से ज़्यादा है।
  3. हर साल section 123 के deduction के लिए गिना जाने वाला प्रीमियम = 10% × ₹10,00,000 = ₹1,00,000, न कि ₹1,20,000। इसी वजह से maturity के भुगतान पर भी छूट नहीं है।
  4. चुकाए गए प्रीमियम = 10 × ₹1,20,000 = ₹12,00,000। भुगतान में से प्रीमियम घटाकर = ₹15,00,000 − ₹12,00,000 = ₹3,00,000।
  5. TDS = 2% × ₹3,00,000 = ₹6,000।

नतीजा। हर साल के प्रीमियम में से सिर्फ़ ₹1,00,000 deduction के लिए गिने जाते हैं, maturity के भुगतान पर छूट नहीं है, और बीमा कंपनी ₹6,000 का TDS काटती है। भुगतान का आँकड़ा माना हुआ है, कोई अनुमान नहीं।

मुख्य बातें

  • Section 123 लाइफ प्रीमियम और Schedule XV की बाकी चीज़ों पर ₹1.5 लाख तक का deduction देता है, सिर्फ़ old regime में।
  • Section 11, Schedule II के साथ पढ़ने पर, पॉलिसी की रकम को छूट देता है; मृत्यु पर मिलने वाली रकम पर छूट है, सिवाय keyman पॉलिसी के।
  • Maturity की रकम पर छूट नहीं मिलती अगर सालाना प्रीमियम 1 फ़रवरी 2021 से जारी ULIP पर ₹2.5 लाख से और 1 अप्रैल 2023 से जारी दूसरी पॉलिसी पर ₹5 लाख से ज़्यादा हो।
  • जिस भुगतान पर छूट नहीं है, उस पर TDS भुगतान में से चुकाए गए प्रीमियम घटाकर बची रकम का 2% है।

आम ग़लतफ़हमियाँ

  • Deduction और exemption एक ही चीज़ नहीं हैं: sections 123 और 126 चुकाए गए प्रीमियम की बात करते हैं, section 11 मिले हुए पैसे की।
  • प्रीमियम वाले टेस्ट का death क्लेम पर कोई असर नहीं पड़ता: मृत्यु पर मिलने वाली रकम पर छूट है, प्रीमियम चाहे कितना भी हो, सिवाय keyman पॉलिसी के।
  • ULIP की ₹2.5 लाख की लिमिट हर पॉलिसी के लिए अलग-अलग नहीं है: यह 1 फ़रवरी 2021 से जारी सभी ULIP का कुल सालाना प्रीमियम है।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या maturity की रकम हमेशा टैक्स-फ़्री होती है?

नहीं। छूट तभी मिलती है जब प्रीमियम वाले टेस्ट पूरे हों।

अगर प्रीमियम sum assured के 10% से ज़्यादा है, तो क्या पूरा deduction चला जाता है?

नहीं। प्रीमियम तब भी section 123 के deduction के लिए गिना जाता है, लेकिन सिर्फ़ sum assured के 10% तक।

क्या new regime में लाइफ प्रीमियम से टैक्स घटता है?

नहीं। New regime section 123 का deduction नहीं देता, इसलिए वहाँ लाइफ प्रीमियम, PPF और ELSS पर कोई deduction नहीं मिलता।

यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है

  • Income-tax Act, 2025 — sections 11, 123, 124, 126, 202 और 393(1); Schedule II और Schedule XV
  • Income-tax Act, 1961 (1 अप्रैल 2026 से बदला गया) — sections 10(10D), 80C, 80CCD(1B), 80D और 194DA, पुराने नंबरों के लिए

इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।

Trustner Group की ओर से मुफ़्त पढ़ाई। Trustner Academy, Trustner Group की एक शिक्षा पहल है। ग्रुप की कंपनियाँ insurance broking और निवेश सेवाओं में काम करती हैं, और इसके दफ़्तर बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में हैं। यहाँ की हर चीज़ सिर्फ़ सीखने के लिए है — यह कोई सलाह, सिफ़ारिश या किसी प्रोडक्ट का ऑफ़र नहीं है। दी गई स्थितियाँ सिर्फ़ उदाहरण के लिए हैं। नियम और आँकड़े बदलते रहते हैं; किसी भी बात पर अमल करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording ज़रूर देख लें।