ELSS — टैक्स Deduction और 3 साल का Lock-in
Equity Linked Savings Scheme (ELSS) equity mutual fund की एक category है जिसके साथ टैक्स deduction और 3 साल का lock-in जुड़ा है। यह लेसन deduction, वह tax regime जिस पर यह निर्भर है, lock-in कैसे चलता है और gains पर टैक्स कैसे लगता है, यह समझाता है, अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार।
ELSS क्या है
Equity Linked Savings Scheme SEBI के scheme categorisation की equity categories में से एक है। यह कम से कम 80% equity में रखता है, और categorisation में passive ELSS की भी इजाज़त है।
दो बातें इसे बाकी equity funds से अलग करती हैं: इसमें किए गए निवेश पर income में से deduction मिल सकता है, और यूनिट 3 साल तक redeem नहीं की जा सकतीं। इसमें ज़्यादातर equity shares होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है।
Deduction
यह deduction Income-tax Act, 2025 के section 123 (पुराने 1961 Act का Section 80C) से मिलता है। यह साल में ₹1.5 लाख तक है, और यह लिमिट उन बाकी सभी items के साथ साझा है जो इस section में गिने जाते हैं। ELSS में इससे ज़्यादा निवेश करने से, या कई ELSS स्कीम रखने से, यह लिमिट नहीं बढ़ती।
Deduction से taxable income घटती है; यह खुद बचा हुआ टैक्स नहीं है। टैक्स कितना बचेगा, यह उस slab rate पर निर्भर करता है जो income के उस हिस्से पर लगता।
Deduction सिर्फ़ old tax regime में मिलता है। New regime, जो section 202 (पुराना Section 115BAC) में है, इसकी इजाज़त नहीं देता।
Lock-in
ELSS की यूनिट allotment की तारीख से 3 साल के लिए lock-in में रहती हैं। SIP में हर किस्त एक अलग खरीद है जिसका अपना 3 साल का lock-in होता है। इसलिए यूनिट महीने-दर-महीने खुलती हैं, SIP शुरू होने के तीन साल बाद सब एक साथ नहीं।
Lock-in यूनिट से जुड़ा है, टैक्स के claim से नहीं। Deduction claim किया जाए या नहीं, यह लागू रहता है। इसलिए new regime वाले निवेशक को deduction नहीं मिलता, पर lock-in फिर भी रहता है।
यूनिट redeem करने पर टैक्स
Lock-in के बाद gains पर किसी भी equity-oriented fund की तरह टैक्स लगता है। 3 साल बाद redeem हुई यूनिट 12 महीने से ज़्यादा तो रखी ही जा चुकी होती हैं, इसलिए gain long-term होता है।
Equity-oriented यूनिट के long-term gains पर साल में ₹1.25 लाख से ऊपर की रकम पर 12.5% टैक्स लगता है, section 198 (पुराना Section 112A) के तहत। ₹1.25 लाख taxpayer की साल की एक ही लिमिट है, सभी equity-oriented fund यूनिट और listed equity shares को मिलाकर; यह ELSS के लिए कोई अलग लिमिट नहीं है।
नियम एक नज़र में
बारह महीने का SIP और उसके lock-in (उदाहरण)
दीपा एक ELSS में बारह किस्तों का मासिक SIP चलाती हैं। आसानी के लिए मान लीजिए कि यूनिट 15 जून 2025 से 15 मई 2026 तक हर महीने की 15 तारीख को allot होती हैं। असल में, जब 15 तारीख business day नहीं होती तो allotment अगले business day पर चला जाता है, और यूनिट ठीक किस तारीख को खुलेगी, यह fund house बताता है। पहली किस्त की यूनिट 15 जून 2028 से खुल जाती हैं; आखिरी किस्त की यूनिट 15 मई 2029 से ही।
20 दिसंबर 2028 को जून से दिसंबर 2025 तक की सात किस्तें 3 साल पूरे कर चुकी हैं और redeem की जा सकती हैं। जनवरी से मई 2026 तक की पाँच किस्तें अब भी lock-in में हैं।
₹1.5 लाख की साझा लिमिट (उदाहरण)
- मान लीजिए (सिर्फ़ हिसाब समझाने के लिए): old tax regime वाला एक निवेशक एक साल में ELSS में ₹1,00,000 लगाता है और उसके पास ₹80,000 के दूसरे items हैं जो section 123 में गिने जाते हैं।
- गिनी जाने वाली कुल रकम = ₹1,00,000 + ₹80,000 = ₹1,80,000।
- Deduction ₹1,50,000 तक सीमित है, इसलिए ₹1,80,000 − ₹1,50,000 = ₹30,000 पर कोई deduction नहीं मिलता।
- अगर income के उस ₹1,50,000 पर 20% के माने हुए slab rate से टैक्स लगता, तो टैक्स ₹1,50,000 × 20% = ₹30,000 घटता है। 30% के माने हुए slab rate पर यह ₹1,50,000 × 30% = ₹45,000 घटता है। दोनों आँकड़े surcharge और cess से पहले के हैं।
नतीजा। Deduction ₹1,50,000 है, ₹1,80,000 नहीं, और इससे बचने वाला टैक्स slab पर निर्भर करता है: माने हुए 20% पर ₹30,000, माने हुए 30% पर ₹45,000, surcharge और cess से पहले।
मुख्य बातें
- ELSS के निवेश पर Income-tax Act, 2025 के section 123 के तहत deduction मिल सकता है, साल में ₹1.5 लाख तक, जो बाकी eligible items के साथ साझा है।
- Deduction सिर्फ़ old tax regime में मिलता है।
- यूनिट allotment से 3 साल के लिए lock-in में रहती हैं, और SIP की हर किस्त का अपना lock-in होता है।
- Deduction claim न किया जाए, तब भी lock-in लागू रहता है।
- Lock-in के बाद gains पर किसी भी equity-oriented fund की तरह टैक्स लगता है (साल में ₹1.25 लाख से ऊपर के long-term gains पर 12.5%, अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार)।
आम ग़लतफ़हमियाँ
- ₹1.5 लाख ELSS के लिए अलग लिमिट नहीं है। यह section 123 में गिने जाने वाले हर दूसरे item के साथ साझा है।
- New tax regime चुनने से lock-in नहीं हटता। Deduction नहीं मिलता, पर यूनिट 3 साल lock-in में रहती हैं।
- ELSS तय रिटर्न वाला प्रोडक्ट नहीं है। यह कम से कम 80% equity में रखता है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या दो ELSS स्कीम से ₹1.5 लाख के दो deduction मिलते हैं?
नहीं। ₹1.5 लाख एक ही साझा लिमिट है, स्कीम कितनी भी हों।
क्या lock-in के बाद ELSS यूनिट का gain tax-free है?
नहीं। उस पर किसी भी equity-oriented fund के gain की तरह टैक्स लगता है।
Lock-in कब से गिना जाता है?
यूनिट के allotment की तारीख से; SIP में, हर किस्त के allotment की तारीख से अलग-अलग।
यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है
- Income-tax Act, 2025 — section 123 (deduction), section 202 (new tax regime) और section 198 (equity-oriented यूनिट के long-term gains)
- SEBI Master Circular for Mutual Funds, 20 मार्च 2026 — scheme categorisation (ELSS category)
- Financial year 2026-27 के fund-house tax reckoners (दरों के लिए secondary source)
इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।

