Mutual Fund Transactions पर Stamp Duty
फंड से mutual fund यूनिट खरीदने पर 0.005% stamp duty लगती है। यह लेसन बताता है कि यह किन transactions पर लगती है, यह NAV बदले बिना मिलने वाली यूनिट कैसे घटाती है, और यह securities transaction tax से कैसे अलग है।
यह क्या है
Stamp duty फंड से mutual fund यूनिट की खरीद पर लगने वाला एक शुल्क है। यह 1 जुलाई 2020 से रकम के 0.005% की दर से लागू है, और हर तरह की स्कीम में यही दर लागू होती है।
यह पैसा फंड अपने पास नहीं रखता। Duty निवेशक की ओर से वसूली जाती है और राज्य सरकार को दे दी जाती है।
यह किन transactions पर लगती है
Duty तब-तब लगती है जब यूनिट फंड से खरीदी जाती हैं: lump-sum खरीद, SIP की हर किस्त, switch-in, Systematic Transfer Plan के तहत आने वाला हर transfer, और IDCW के दोबारा निवेश पर मिली यूनिट।
जब यूनिट होल्डिंग से बाहर जाती हैं, तब यह नहीं लगती। Redemption, switch-out और Systematic Withdrawal Plan की निकासी पर कोई stamp duty नहीं है। इसलिए switch में duty सिर्फ़ एक हिस्से पर लगती है: उस स्कीम की खरीद पर जिसमें पैसा जा रहा है।
यह कैसे वसूली जाती है
निवेशक duty अलग से नहीं चुकाता। यह निवेश की रकम में से काटी जाती है, और यूनिट बची हुई रकम पर मिलती हैं: यूनिट = (रकम − stamp duty) ÷ NAV।
NAV खुद नहीं बदलता। निवेशक को उसी NAV पर थोड़ी कम यूनिट मिलती हैं। इसी वजह से यह कहना ठीक नहीं है कि खरीद की पूरी रकम निवेश हो जाती है, भले ही कोई entry load नहीं है।
Duty एक बार लगती है, खरीद के समय, holding period कुछ भी हो। एक दिन के लिए लगाए गए पैसे पर duty उतने ही रुपये होती है, जितने सालों तक रखे गए पैसे पर।
यह securities transaction tax नहीं है
इन दोनों शुल्कों को अक्सर एक समझ लिया जाता है, क्योंकि दोनों बहुत छोटे प्रतिशत हैं। Stamp duty 0.005% है, जो हर तरह की स्कीम में खरीद पर लगती है। Securities transaction tax 0.001% है, जो equity-oriented fund की यूनिट redeem करने पर लगता है (दर अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार)।
यानी equity-oriented fund की यूनिट पर खरीदते समय stamp duty लगती है और redeem करते समय securities transaction tax।
नियम एक नज़र में
Switch के एक हिस्से पर duty (उदाहरण)
ऋतु ₹5,000 महीने का SIP चलाती हैं। हर किस्त पर stamp duty ₹5,000 × 0.005% = ₹0.25 लगती है, जो बारह किस्तों में ₹3.00 होती है।
फिर वे ₹2,00,000 एक स्कीम से दूसरी में switch करती हैं। Switch-out पर कोई duty नहीं लगती। Switch-in एक खरीद है, इसलिए duty ₹2,00,000 × 0.005% = ₹10 है, और नई स्कीम में यूनिट ₹1,99,990 पर मिलती हैं।
Stamp duty के बाद मिलने वाली यूनिट (उदाहरण)
- मान लीजिए (सिर्फ़ हिसाब समझाने के लिए): ₹40 के NAV पर ₹50,000 की lump-sum खरीद।
- 0.005% दशमलव में 0.00005 है। Stamp duty = ₹50,000 × 0.00005 = ₹2.50।
- जिस रकम पर यूनिट मिलती हैं = ₹50,000 − ₹2.50 = ₹49,997.50।
- मिलने वाली यूनिट = ₹49,997.50 ÷ ₹40 = 1,249.9375।
- Duty न होती, तो यूनिट होतीं ₹50,000 ÷ ₹40 = 1,250। 0.0625 यूनिट के फ़र्क की वैल्यू है 0.0625 × ₹40 = ₹2.50।
नतीजा। निवेशक को ₹40 के उसी NAV पर 1,249.9375 यूनिट मिलती हैं; ₹2.50 की duty 0.0625 कम यूनिट के रूप में दिखती है।
मुख्य बातें
- Mutual fund यूनिट पर stamp duty रकम का 0.005% है, और 1 जुलाई 2020 से लागू है।
- यह lump sum, SIP की किस्तों, switch-in, Systematic Transfer Plan के तहत आने वाले transfer और दोबारा निवेश किए गए IDCW पर लगती है।
- Redemption, switch-out और Systematic Withdrawal Plan की निकासी पर कोई stamp duty नहीं है।
- Duty निवेश की रकम में से काटी जाती है, इसलिए उसी NAV पर कम यूनिट मिलती हैं।
- यह निवेशक की ओर से वसूली जाती है और राज्य सरकार को दे दी जाती है।
आम ग़लतफ़हमियाँ
- Stamp duty NAV नहीं घटाती। NAV वही रहता है, और duty थोड़ी कम यूनिट के रूप में दिखती है।
- 0.005% दशमलव में 0.005 नहीं है। यह 0.00005 है, इसलिए ₹10,000 पर duty ₹0.50 है और ₹10 करोड़ पर ₹5,000।
- 0.001% का आँकड़ा stamp duty नहीं है। यह equity-oriented यूनिट redeem करने पर लगने वाला securities transaction tax है।
- SIP पर duty सिर्फ़ एक बार नहीं लगती। हर किस्त एक खरीद है और उस पर duty लगती है।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या equity और debt स्कीम के लिए दर अलग है?
नहीं। फंड से खरीदी गई यूनिट पर हर तरह की स्कीम में वही 0.005% लागू होता है।
क्या redemption पर stamp duty दोबारा लगती है?
नहीं। यह सिर्फ़ तब लगती है जब यूनिट खरीदी जाती हैं।
₹10 करोड़ पर duty कितनी है?
₹10,00,00,000 × 0.00005 = ₹5,000, यानी हर करोड़ पर ₹500; यूनिट ₹9,99,95,000 पर मिलती हैं।
यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है
- Indian Stamp Act, 1899, as amended through the Finance Act, 2019 — 1 जुलाई 2020 से mutual fund यूनिट पर stamp duty
- Financial year 2026-27 के fund-house tax reckoners (securities transaction tax की दर के लिए secondary source)
इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।

